पात्रता
1- आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी हो |
2- आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो |
3- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
4- आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए |
5- आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो |
आवश्यक दस्तावेज
1- आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो
2- पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र
3- बैंक विवरण में पासबुक की छाया प्रति
4- आय प्रमाण पत्र
5- आधार कार्ड
6- आवेदिका का जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र
7- आवेदन शुल्क : 0/-
अपलोड दस्तावेज़
1- फोटो : (3.5cm-चौड़ाई, 4.5cm- लम्बाई, न्यूनतम- 10kb to अधिकतम- 20kb) Jpeg Format
2- अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र, (शैक्षिक अभिलेख / चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त) (न्यूनतम- 100 KB, अधिकतम- 200 KB Pdf Format)
3- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय /ग्राम पंचायत)- (न्यूनतम- 100 KB, अधिकतम- 200 KB Pdf Format)